रिपोर्ट धीरज वाघेला थांदला झाबुआ
मतदान आपका अधिकार पर्ची के साथ ले जाये अपनी पहचान साथ विधासभा चुनाव में मतदान की तारीख 17 नवम्बर जैसे जैसे समीप आ रही है प्रत्याशियों का जनसम्पर्क भी दुगुना उत्साह व वेग से चलने लगा है। इस बीच प्रशासन भी बीएलओ के माध्यम से सभी मतदाताओं तक जाकर मतदान करने की अपील करते हुए आवश्यक जानकारी भी दे रहे है। थांदला विधानसभा 194 वार्ड क्रमांक – 2 के बीएलओ प्रभु कटारा ने घर घर जाकर मतदान पर्ची का वितरण करते हुए राष्ट्रहित में अपने मत का उपयोग करते हुए मतदान करने की समझाइश देते हुए आवश्यक जानकारी भी दे रहे है। प्रभू ने बताया कि इस बार मतदान पर्ची के साथ आधार, वोटर आईडी अथवा अन्य पहचान पत्र ले जाना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पर्ची में भी उक्त निर्देश दिए गए है वही प्रातः 7 बजे मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो सायं 6 बजे तक चलेगा इस दौरान मतदान केंद्र पर आने वालें सभी मतदाताओं को मतदान करने का अधिकार होगा। मतदान स्थल पर महिलाओं के लिए अलग कतार रहेगी वही वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता दी जाती है। नेत्रहीन और अशक्त मतदाता को मतदान करने के लिए वयस्क साथी को मतदान कक्ष में ले जाने की अनुमति भी रहेगी। मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन और कैमरा जैसे उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है। निर्वाचन अधिकारी तरुण जैन ने कहा कि मतदान स्थल पर मतदाताओं के लिए पर्याप्त जल व अन्य सुविधाएं भी रहेगी। उन्होंनें सख्त निर्देश देते हुए बताया कि किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए धन या कोई अन्य लाभ की पेशकश करना या स्वीकार करना कानून के तहत भ्रष्ट आचरण है जिसके लिए सजा का प्रावधान है। बीएलओ द्वारा विरतीत पर्ची मतदान के लिए है अवैध निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान में पारदर्शिता लाने व फर्जी अवैध मतदान रोकने के लिए बीएलओ द्वारा दी जाने वाली पर्ची केवल मतदान जागरूकता व उनकी सुविधाओं के लिए वितरित करवाई जा रही है वही पर्ची में ही सभी तरह के निर्देश करते हुए मतदान की जानकारी दी जा रही है। लेकिन यह पर्ची मतदान केंद्र पर पहचान के प्रयोजन के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको मतदान के लिए मतदाता पहचा पत्र या आयोग द्वारा निर्दिष्ट 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक को ले जाना अनिवार्य होगा।