हरदा जिला हरदा
रिपोर्ट धीरज वर्मा
श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अनुप गौर के द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि हरदा शाखा से जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमाक 03 खेडीपुरा हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन कि राशि जगदीश पुरी के द्वारा श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को नही लोटायी और जगदीश पुरी के द्वारा 490000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था, इसके बाद श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी शाखा हरदा के शाखा प्रंबधक श्रीकन्हैया पटेल के द्वारा अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और से लगाये गये इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्रीविनित साकेत जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाय है साथ हि आरोपी को 670075 रू कि राशि श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को चुकाने के लिये एक माह का समय दिया गया है ।