Sudarshan Today
HARDAमध्य प्रदेश

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी से वाहन लोन लेकर लोन कि राशि नही चुकाने पर फायनेंस कम्पनी के द्वारा कोर्ट मे दायर किये गये मुकदमे मे आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाया

हरदा जिला हरदा

रिपोर्ट धीरज वर्मा

 

श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी के विधिक सलाहकार एवं अधिवक्ता अनुप गौर के द्वारा बताया गया कि उनकी कम्पनी श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि हरदा शाखा से जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी निवासी वार्ड क्रमाक 03 खेडीपुरा हरदा के द्वारा वाहन लोन लिया था और उक्त लोन कि राशि जगदीश पुरी के द्वारा श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को नही लोटायी और जगदीश पुरी के द्वारा 490000 का चेक दिया था वह भी बाउंस हो गया था, इसके बाद श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी शाखा हरदा के शाखा प्रंबधक श्रीकन्हैया पटेल के द्वारा अधिवक्ता अनिल जाट के माध्यम से हरदा न्यायालय मे धारा 138 के तहत चेक बाउंस का मुकदमा वर्ष 2019 मे लगाया था, श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी कि और से लगाये गये इस केस माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी हरदा श्रीविनित साकेत जी के न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते हुये आरोपी जगदीश पुरी गोस्वामी पिता सिद्धार्थ पुरी गोस्वामी को 6 माह कि सजा एवं 670075 रू का जुर्माना फायनेंस कम्पनी को अदा करने का निर्णय सुनाय है साथ हि आरोपी को 670075 रू कि राशि श्रीराम ट्रासपोर्ट फायनेंस कम्पनी को चुकाने के लिये एक माह का समय दिया गया है ।

Related posts

पेट्रोल डीजल के भाव कम जनता की राय किसी को खुशी तो किसी को गम 

Ravi Sahu

सिंधिया जी को किया आमंत्रित

asmitakushwaha

रतलाम जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 1 मई को विशाल महारेली का जगह -जगह स्वागत हुवा

asmitakushwaha

मानिकसरा से स्वास्थ्य अधिकार जागरूकता अभियान प्रारम्भ

Ravi Sahu

पचोर मेडतवाल वैश्य समाज ने धूमधाम से मनाया तीन दिवसीय फाग उत्सव, छात्र छात्राओं को किया सम्मानित

Ravi Sahu

कान्हा टायगर रिजर्व में तृतीय पक्षी सर्वेक्षण

asmitakushwaha

Leave a Comment