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एसडीएम पथरिया भव्या त्रिपाठी ने मोहनपुर, पिपरौधा छक्का, मनकोरा एवं नरसिंहगढ़ के विक्रेताओं को निलंबित कर 16 हजार रूपये का जुर्माना किया अधिरोपित

 

 

जिला ब्यूरो राहुल गुप्ता दमोह

 

दमोह – जिला मजिस्ट्रेट मयंक

 

अग्रवाल ने आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक अपराधी पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।

उन्होंने थाना तेजगढ़ अनावेदक हेमन्त सिंह पिता मुन्नालाल खटीक निवासी ग्राम तेजगढ़ जिला दमोह को आगामी 09 माह अर्थात 270 दिवस की कालावधि तक के लिये दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पाबंद किया है।

जारी प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार अनावेदक प्रत्येक सोमवार को थाना प्रभारी तेजगढ़ के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करायेगा तथा सामान्य नागरिक की भांति नेक चाल चलन बनाकर रखेगा। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा 14 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया है।

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