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मध्य प्रदेशहरदा

कृष्ण मुरारी अग्रवाल की अनरजिस्टर्ड श्रीनगर काॅलोनी की जांच के आदेश रेरा उपसचिव ने कलेक्टर को दिए

हरदा जिला हरदा

रिपोट धीरज वर्मा

मो 9039914594

हरदा छीपानेर रोड पर स्थित अनरजिस्टर्ड श्रीनगर काॅलोनी की जांच के आदेश म0प्र भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण उप सचिव ने कलेक्टर को दिए हैं। मालूम हो कि छीपानेर रोड पर स्थित श्रीनगर काॅलोनी के काॅलोनाइजर हरदा सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी अग्रवाल आ0 रामचंदर अग्रवाल हैं। वर्तमान में यह काॅलोनी रेरा में पंजीकृत नहीं हैं। वहीं काॅलोनाइजर द्वारा काॅलोनी के विभिन्न खसरों में लोगों को सरकारी जमीनें भी बेच दी हैं। शिकायतकर्ता किरण पति शैलेंद्र राठौर ने प्राधिकरण के सचिव को बताया कि भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण में बिना पंजीयन के श्रीनगर काॅलोनी के काॅलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा भूखंड एवं भवन विक्रय करने तथा शासकीय जमीन विक्रय कर दी गई है। उन्होंने बताया कि छीपानेर रोड पर श्रीनगर काॅलोनी नाम से काॅलोनाइजर कृष्णमुरारी अग्रवाल द्वारा एक काॅलोनी खसरा नंबर 21/11, 21/9, 21/10, 21/12, 21/6, 21/7, 21/8, 21/13, 10/3 पर ग्राम तथा नगर निवेश विभाग से स्वीकृत नक्शे के अनुसार कालोनी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह काॅलोनी निर्माण कार्य लंबे लगातार जारी हैं, जिसे वर्तमान समय तक नगर पालिका के हैंडओवर नहीं किया गया हैं।

छीपानेर रोड हरदा पर स्थित भू – माफिया कृष्ण मुरारी अग्रवाल की अनरजिस्टर्ड श्रीनगर काॅलोनी को लोन स्वीकृत करने पर हरदा की बैंको को होगी आर्थिक क्षति

*इस धारा के तहत कराना था रजिस्ट्रेशन*

काॅलोनाइजर द्वारा वर्ष 2016 में प्रदेश में लागू हुए भू संपदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 की धारा 3(1) के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। साथ ही श्रीनगर काॅलोनी में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। कृष्ण मुरारी अग्रवाल द्वारा खसरा नंबर 10/3 जिसका कुल रकबा 0.040 हैक्टेयर है यानी लगभग 5200 स्क्वेयर फिट है। काॅलेनाइजर कृष्ण मुरारी अग्रवाल ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर षंडयंत्र पूर्वक धोखाधड़ी कर 34 लोगों को सरकारी जमीन बेच कर रजिस्ट्री कर दी गई है।

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