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मध्य प्रदेशसिवनी

डॉयल 100 में चल रहा गुंडाराज पलारी चौकी थाना केवलारी में अपराध भी दर्ज हुआ

 

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने मध्यप्रदेश के आमनागरिको के लिये पुलिस प्रशासन को घर घर पहुँचाकर घटना स्थल पर त्वरित निराकरण करने के डॉयल 100 सेवा का आरंभ किया जिसका ठेका बीवीजी कंपनी को दिया जिस पर वाहन डॉयल 100 वाहन चलाने के लिये पायलट की भर्ती हुई जिस पर पायलटो का पुलिस सत्यापन भी हुआ इसके बाद ही इनकी नियुक्ति की गई किंतु इस जनसेवा के कार्य मे लगा बीवीजी कंपनी का पायलट अमला पुलिस विभाग में लगे डॉयल 100 का गलत उपयोग कर आम नागरिको के साथ गुंडागर्दी और अवैध हथियार का उपयोग कर रहा है और अपने आप को पुलिस के अमले की तरह समझ रहे है जिससे पुलिस विभाग की छबि धूमिल हो रही कुछ इसी तरह का मामला सिवनी जिले के अंतर्गत हुआ है जिस पर बकायदा पलारी चौकी थाना केवलारी में अपराध भी दर्ज हुआ है जो न्यायालय में वर्तमान मे विचारधीन है तो वही इसी मामले पर शिकायतकर्ता द्वारा इस पूरे मामले की बकायदा सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज निकाल कर जिला पुलिस अधीक्षक को शिकायत की गई है।

*ये है पूरा मामला*

शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायत पत्र पर बताया गया है की आदेगाँव के डॉयल 100 वाहन पर पायलट धर्मेंद्र रजक के ऊपर 22 मई 2022 को सिवनी जिले की पलारी चौकी,थाना केवलारी पर अपराध क्रमांक-0337/22 भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम की धारा 294,323,341,427,506,34 एवं 25 आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर धाराओं के साथ अपराध पंजीबद्ध हुआ है जो की आम नागरिको की सुरक्षा में लगे डॉयल100 वाहन और पुलिस अमले के सहित आम नागरिकों लिये सही नही है जिस पर तत्काल इस पायलट को सेवा से पृथक किया जाये तो वही सूत्रों के अनुसार ये अपने गाँव कुकलाह मे अपनी गुंडागर्दी बताने से नही चूकते है जिसके कारण इनके गाँव मे इससे भय का माहौल बना हुआ है तो वही हम भी हमारे समाचार पत्र के माध्यम से पुलिस विभाग से निवेदन करते है की समय समय पर डॉयल 100 वाहनो में लगे पायलटों का चरित्र सत्यापन होना चाहिये ताकि इन कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा पुलिस विभाग की छबि धूमिल न हो तो अब देखना यह है की साक्ष्य सहित शिकायतकर्ता की शिकायत और समाचार प्रकाशन के बाद पुलिस विभाग और बीवीजी कंपनी के आला अधिकारी क्या कार्यवाही करते है।

*शिकायत कर्ता वीरेंद्र उइके*

मैं पूर्व में बीवीजी कंपनी के डॉयल 100 वाहन पर पायलट के पद पर पदस्थ था जिस पर मुझे बिना सूचना दिये सेवा से पृथक कर दिया गया जबकि मैं मामले में न्यायालय से बाईज्जत बरी था मुझे भी इस पायलट की जानकारी लगी तो सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज निकालकर मैंने जिला सिवनी पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारियों को शिकायत कर दी है।

 

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