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बालिकाओं के साथ हुआ कोई भी अमर्यादित व्यवहार अपराध :- जज ऋतु श्री गुप्ता

बदनावर। उन्नति अकेडमी बदनावर में आज लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश श्रीमती ऋतु श्री गुप्ता , व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 सुश्री शिवानी सैनी, मानव अधिकार एक्टिविस्ट एवं सदस्य विधिक सेवा समिति जयेश राजपुरोहित व अकेडमी के संचालक राजेन्द्र सिंह पँवार, मुकेश संघवी ,संस्था प्राचार्य राजेन्द्र कुमार साहू मंचासीन थे।
जज गुप्ता मेडम ने बच्चों को संबोधित करते हुए बताया कि बच्चों के साथ होने वाले किसी भी अमर्यादित व्यवहार को अपराध की श्रेणी में माना जायेगा। लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध के मामले में कानून में कोई रियायत नहीं है। इस तरह के अपराधों के लिए बने हुए सख्त कानून के अंतर्गत कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। जो कि 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक है एवं जघन्य अपराध के मामले में फांसी की सजा तक का प्रावधान है। जज मैडम ने बताया कि आज हमारे समाज में कुछ विकृत मानसिकता एवं यौन विक्षिप्त व्यक्तियों के द्वारा छोटी-छोटी बालिकाओं के साथ जघन्य यौन अपराध किए जाते हैं। एवं किशोर बालिकाओं के साथ परिचित , नजदीकी रिश्तेदार व अपरिचित व्यक्तियों द्वारा असुरक्षित स्पर्श व छेड़छाड़ की हरकत की जाती है। इसका विरोध करें एवं अपने छोटे भाई बहन का इस संबंध में ध्यान रखें एवं इसके बारे में अपने माता-पिता शिक्षक या जिस पर आप विश्वास करते है। उन्हें बताएं
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 सुश्री शिवानी सैनी में उपस्थित छात्र छात्राओं को पोक्सो एक्ट के बारे में विस्तार से बताते हुए कहां की यदि कोई आपका पीछा करता है तो यह भी अपराध है आप विरोध दर्ज करें आपकी समस्या सुनने के लिए कई मंच हैं। जरूरत है आपको अपनी परेशानी के बारे में खुलकर बताने की
आप यदि कोई भी कार्य करते है। तो आपके अंतर्मन से आवाज आती है कि यह हम सही कर रहे है या गलत कर रहे है। अंतर्मन की आवाज सुने कोई भी कार्य खुद कर के देखने की बजाय दूसरे के अनुभव से भी सीख ले एवम अपना कीमती समय व्यर्थ न गवाएं। जयेश राजपुरोहित ने अपने उद्बबोधन में उपस्थित छात्र छात्राओं को महिला हेल्प लाइन,चाइल्ड हेल्प लाइन के बारे में बताया एवम साथ ही आगामी दिनों में आने वाली परीक्षा के तनाव से कैसे बचें इसके बारे में उपयोगी जानकारी दी। 12 वी कक्षा उत्तीर्ण कर उच्च अध्ययन के लिए कॉलेज में जाने पर रेगीग का सामना होने पर उसकी शिकायत कहा करना है। एवं रेगिग के कारण तनाव ग्रस्त हो कर कोई अनुचित कदम नही उठाने के बारे में बताया व बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कानूनी अधिकार बताएं। शिविर में छात्र छात्राये , स्कूल का स्टाफ ,न्यायालय कर्मचारी नायाब नाजिर शांतिलाल कलमे ,उपस्थित थे।कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका पूर्णिमा यादव ने किया एवम आभार संचालक राजेन्द्र सिंह पंवार ने माना।

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