पचोर ब्यूरो सुदर्शन टुडे
जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के नेतृत्व में जिले में लगातार धर पकड़ कार्रवाई जारी है जिसके मद्देनजर थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के पास से कॉपर का पाइप चोरी कर ले जाने वाले एक आदतन अपराधी को पकड़ने में पुलिस टीम को सफलता प्राप्त हुई है। दरअसल 17 व 18 दिसंबर 2024 की मध्य रात्रि में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा अस्पताल परिसर के एसएनसीयू विभाग से जुड़े ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम/ऑक्सीजन प्लांट से के करीब 22 फिट कॉपर पाइप को काट कर ले जाने से अस्पताल के एस एन सी यू विभाग में भर्ती नवजात शिशुओं की जान पर खतरा बन गया था। अस्पताल प्रबंधन की सूचना पर थाना कोतवाली राजगढ़ में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली राजगढ़ में अपराध क्रमांक 646/2024 धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों की तलाश हेतु अस्पताल परिसर सहित मुख्यालय राजगढ़ के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को देखा गया एवं तलाश के प्रयास किए गए। वहीं थाना कोतवाली की टीम सहित जिले की विशेष टीम को भी इस गंभीर मामले के आरोपी को ढूंढने हेतु काम पर लगाया गया। अपराध की विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपियों की पतारसी हेतु मुखबिरों की सहायता से कुछ संदेहियों के नाम प्रकाश में आए जिन पर टीम ने आगे काम किया और उक्त संदेहियों का मिलान घटना के वक्त मौजूद होने सहित घटना के दौरान उनके मूवमेंट से किया गया और संदेहियों पर बारीकी से निगाह रखी गई इस दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल मामले का आरोपी भागने की फिराक में है टीम ने जल्द से जल्द एक्टिव होते हुए आरोपीगणो की तलाश कर उन्हें अपनी हिरासत में लिया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी दिलीप पिता प्रेमलाल मालवीय उम्र 50 साल निवासी काला खेत को उसके घर से हिरासत में लेकर हिक्मत अमली से पूछताछ की जिसने उक्त ऑक्सीजन के पाइप को काट कर ले जाना एवं उसे जलील उर्फ जल्ला पिता अल्लाह नूर उम्र 58 साल निवासी कला खेत राजगढ़ को बेचना बताया, वही जलील उर्फ जल्ला से पूछताछ करने पर उसने चोरी किया गया मशरूका कॉपर के पाइप को आशिक पिता यासीन शाह उम्र 35 साल निवासी पुरा मोहल्ला राजगढ़ को बेचना बताया। पुलिस टीम द्वारा तत्परता के साथ तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जिन्होंने घटना घटित करना एवं चोरी का मशरूका खरीदना स्वीकार किया, जिनसे विधिवत जप्ति पत्रक के अनुसार प्रकरण का मशरूखा जप्त किया गया। पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अपराध सदर में धारा 03 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं धारा 109 भारतीय न्याय संहिता का इजाफा किया गया। आरोपी दिलीप द्वारा की गई घटना निश्चित रूप से जघन्य घटना परिलक्षित हो रही है आरोपी द्वारा एस एन सी यू वार्ड से जुड़े ऑक्सीजन प्लांट के पाइप को काटने से वहां भर्ती नादान नवजात शिशुओं की जान पर अत्यधिक खतरा मंडरा गया था वही समय पर इसकी सूचना प्राप्त होने या अस्पताल प्रबंधन द्वारा जरा भी चूक हो गई होती तो एक बहुत बड़ी घटना घटित हो सकती थी। आरोपी द्वारा किया गया कृत निश्चित रूप से अत्यधिक गंभीर प्रकृति का होने से आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।
उपरोक्त घटना के खुलासे एवं आरोपी की गिरफ्तारी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक कुमार शर्मा, के कुशल निर्देशन में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी राजगढ़ दिनेश शर्मा, निरीक्षक वीर सिंह ठाकुर थाना प्रभारी कोतवाली, उप निरीक्षक मनमोहन सिंह भील, प्रधान आरक्षक 355 वीरेंद्र यादव, प्रआर 398 नरेंद्र शर्मा, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सैनी, आर 520 ललित, आर 736 इंद्रपाल उनि राहुल रघुवंशी थाना प्रभारी मलावर, उनि जितेन्द्र अजनारे प्रभारी सायबर सेल, उनि आदित्य सोनी थाना प्रभारी खुजनेर, उनि रजनीश सिरोठिया थाना प्रभारी भोजपुर, प्रआर 252 शशांक सिंह यादव, प्रधान आर 42 कुलदीप कुंभकार एवं आर शुभम मीना कंट्रोल रूम राजगढ़ का सराहनीय योगदान रहा है।