सुरेश राय संभागीय ब्यूरो जिला अशोकनगर
खाद्य सुरक्षा संबंधी प्रकरणों का निराकरण कर वसूली की कार्यवाही की जाए। जिससे न्यायालयों में अनावश्यक रूप से लंबित न रहे। इस आशय के निर्देश कलेक्टर श्री सुभाष कुमार द्विवेदी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जिला स्तरीय स्टेयरिंग समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को दिए।
बैठक में कलेक्टर श्री द्विवेदी ने निर्देशित किया कि जिले में मिलावटी खाद्य पदार्थो के विरूद्ध निरंतर कार्यवाही जारी रहे। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्णीत प्रकरणों में अर्थदण्ड की राशि वसूली की जाए। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध कुर्की आदेश जारी किया जाए। उन्होंने संबंधित शासकीय विभागों को खाद्य लायसेंस व पंजीयन कराये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि खाद्य अधिकारी के निरीक्षण के दौरान राजस्व एवं पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण सहयोग किया जाए।
बैठक में खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती लीना नायक ने बताया कि मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत 01 जनवरी 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक 157 लीगल नमूने तथा 411 सर्विलेंस नमूने लिये गये।इस अवधि तक न्यायालय में दायर प्रकरणों की संख्या 33 रही। निर्णीत 07 प्रकरणों में 01 लाख 95 हजार रूपये की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधिरोपित की गई। उन्होंने बताया कि इस अवधि में 1843 लायसेंस एवं पंजीयन बनाये गये। जिसमें 11 लाख 97 हजार रूपये की राशि का राजस्व वसूल किया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री मुकेश कुमार शर्मा,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री गजेन्द्र सिंह कंवर,संयुक्त कलेक्टर श्रीमती सोनम जैन,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.नीरज छारी,खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती लीना नायक सहित समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।