आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है ट्रैफिक पुलिस के पास – अगर आप भी दोपहिया वाहन चालक हैं और ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) से आपका सामना न हुआ हो ऐसा कभी हो ही नही सकता और चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा वाहन की चाबी निकालकर चैकिंग करना इस परिस्थिति का सामना शायद आपने भी किया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नये मोटर वाहन एक्ट (Motor Vehicle Act) के अनुसार वाहन की चेकिंग करते समय ट्रैफिक पुलिसकर्मियों द्वारा गाड़ियों की चाबी निकाल लेना कानूनन जुर्म है।
ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) चैकिंग के दौरान वाहन चालकों को रोककर चैकिंग के कई तरीके अपनाये जाते हैं पुलिसकर्मी आपको हाथ से इशारा करके रोक सकता है और वाहन के papers चेक कर सकता है लेकिन उसे चलती गाड़ी के आगे बेरिकेड्स लगाकर नहीं रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
कभी किसी चालक के पास वाहन के कागजात जैसे गाड़ी का बीमा (Insurance), ड्राइविंग लायसेंस (Driving Licence) आदि नहीं होते हैं इसके अलावा कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ भी होती हैं जब तीन सवारी, हेलमेट न पहनने के कारण, गलत दिशा में गाड़ी चलाने, नशे में ड्रायविंग करने के कारण ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालक को पकड़ कर जुर्माने के तौर पर उसका चालान काटा जाता है। गाड़ियों की चैकिंग के दौरान ये सब नजारा दिखाई आम बात है।
आपको मालूम होना चाहिए सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई जानकारी के अनुसार किसी भी पुलिसकर्मी को चाहे वह किसी भी रैंक का हो उसको दो पहिया, तिपहिया वाहन चालक किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। क्योंकि नये मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ट्रैफिक पुलिस को वाहन चालक से मारपीट करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, गाली देने का कोई अधिकार नहीं है।
क्या हैं आपके अधिकार- यदि आपको वाहन चालन के समय पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रूकने के लिए कहा जा रहा है तो आप रुकें गाड़ी की जाँच करवायें। ट्रैफिक पुलिस को आपकी गाड़ी की चाबी निकालने, गाड़ी की हवा निकालने, गाली-गलौज करने, बदतमीजी करने का अधिकार नहीं है ऐसा करने पर आप उस घटना का वीडियो बनाकर दोषी पुलिस कर्मियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं, आप 100 नंबर डायल करके पुलिस हेल्पलाइन (Police Helpline) में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई न होने पर वकील की सहायता से मामले को हाईकोर्ट में ले जाकर से पुलिसकर्मी पर मुकदमा दायर करवा सकते हैं।