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vidishaमध्य प्रदेश

सोशल मीडिया पर गाइड लाइन के तहत करें पोस्ट

धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट

लोकेशन विदिशा

– जिला मजिस्ट्रेट श्री वैद्य
सामाजिक, धार्मिक एवं जातिगत दुर्भावना फैलाने वाले फोटो और वीडियो प्रसारित न करें*लोकसभा निर्वाचन 2024 कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए, कतिपय राजनैतिक, असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वाॅटसएप, ट्विटर इत्यादि का दुरूपयोग कर सांप्रदायिक, धार्मिक तथा जातिगत विद्वेष पहुचाने संबंधी दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की सूचनाएं प्राप्त होती रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है, कि लोकसभा निर्वाचन 2024 की नियत अवधि अंतर्गत सामान्य व्यक्तियों, आसामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इन्टरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर साम्प्रदायिक तथा जातिगत विद्वेष दुभावना पूर्ण संदेशों को पूर्णतः प्रतिबंधित किये जाने की कार्यवाही संपादित की जाए।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग के संबंध में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के तहत निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दलों, अभ्यथीयों के बारे में प्रचार-प्रसार संबंधी लेख, जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति के प्रमाणन के पश्चात ही अपलोड किये जाएं। आमजन, राजनैतिक दलों, अभ्यथीर्यो एवं शासकीय सेवको द्वारा भी सोशल मीडिया में आदर्श आचार संहिता के निदेशों के अधीन रहते हुये लेख, वीडियों अपलोड किये जायें। कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों जैसे वाट्सएप, फेसबुक, हाईक, एक्स, एसएमएस, इस्ट्राग्राम, इत्यादि का दुरूपयोग कर जातिगत, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं एवं विद्वेष को भडकने, उत्तेजित करने के लिए किसी भी प्रकार के संदेशों का प्रसारण, फारवर्ड नही करेगा। कोई भी व्यक्ति उपरोक्त ऊपर वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश, फोटो, आडियो वीडियो इत्यादि भी सम्मिलित है, जिसमें धार्मिक, जातिगत, सामाजिक आदि भावनाएं भड़क सकती है, या सांप्रदायिक विद्वेष उत्पन्न होता है, को न ही प्रसारित करेगा और न ही भेजेगा। सोशल मिडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, सांप्रदायिक, जातिगत भावनाएं भड़कती हो कमेट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। ग्रुप एडमिन की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वह ग्रुप मे इस प्रकार के संदेशों को रोके तथा तत्काल उनकी सूचना निकटतम थाने को प्रदान करें। संभव हो, तो ग्रुप एडमिन ग्रुप की सेंटिंग ओनली फॉर एडमिन पर भी रख सकते है।
कोई भी सामुदायिक, धार्मिक, जातिगत विद्वेष फैलाने वाले या लोगों अथवा समुदाय के मध्य घृणा, वैमनस्यता के माध्यम से पैदा करने या दुष्प्रेरित करने या उकसाने या हिंसा फैलाने का प्रयास उपरोक्त माध्यमों से नहीं करेगा और न ही इसके लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति विकृत फोटो ध् वीडियोध् ऑडियो, अफवाह या तथ्यो को तोड़-मरोड़कर भडकांने, उन्माद उत्पन्न करने वाले संदेश जिससे लोग या समुदाय विशेष हिंसा या गैरकानूनी गतिविधियो में संलग्न हो जाये, प्रसारित, फॉरवर्ड नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समुदाय ऐसे संदेशों को प्रसारित नही करेगा।

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